*मानसी नगर पंचायत मे खुले में मांस,मछली का बिक्री बिभिन्न जगहो पर धड्डले से किया जा रहा है*
जगदूत न्यूज खगड़िया बिहार ब्यूरो चिप प्रभु जी खगड़िया मानसी नगर पंचायत मे विभिन्न जगहो पर खुले में बिक्री कर रहे मान्स ,मछली बिक्रेता पर कारवाई करते हुए सरकार के नियमानुसार बिक्री कराने के लिए लिखित आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी सह दंडाधिकारी ,नगर पंचायत, मानसी को जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी ,खगडिया के सदस्य ललित कुमार मिश्रा ने दिये ।आवेदन में आगे बताया गया कि मानसी नगर पंचायत मे खुले में मांस,मछली का बिक्री बिभिन्न जगहो पर धड्डले से किया जा रहा है जिससे बीमारी फैलने आशंका बनी रहती है ।बिना लाइसेन्स के नगर पंचायत या अन्य शहरी निकाय मे मान्स, मछली बेचना पुरी तरह अवैध है ।इस तरह दुकानदारो को बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के धारा 345/354 के तहत नगर पंचायत से लाइसेन्स लेना अनिवार्य है ।
सडक के किनारे ठेला पर या खुले मान्स, मछली बेचने पर शख्त प्रतिबंध है ।बिक्री केवल तय दुकानो ,निर्धारित बाजारो या अनुमान्य स्थानो पर ही की जा सकती है ।दुकानो पर साफ सफाई मानको का पालन करना जरूरी है ।इसके लिए खाद्य सुरझा एवं मानक प्राधिकरण और स्थानीय निकाय का पंजीकरण होना आवश्यक है ।बिना लाइसेन्स का नगर पंचायत मे मान्स, मछली का दुकान नही चला सकते है ।मान्स दुकान चलाने के लिए कपडा या शीशा से ढका होना अनिवार्य है ।बहुत जल्द ही जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी,खगडिया द्वारा खगडिया जिला के सभी नगर पंचायत एवं नगरपालिका मे अवैध तरीके से चल रहे मान्स एवं मछली दुकान की जाच जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी ,खगडिया के सदस्य द्वारा किया जायेगा ।जिसमे नगर पंचायत के पदाधिकारीगण एवं स्थानीय थाना का भी सहयोग लिया जायेगा ।




